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संपत्तियों का नुकसान Rioters से वसूलने की तैयारी, सरकार ला रही नया कानून

देहरादून । उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र बुधवार से गैरसंण में शुरू होने जा रहा है। सभी नेता और मंत्री तथा विधायक व अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा अन्य कई प्रस्ताव भी पटल पर रखने जा रही है। जिसमें दंगा, प्रदर्शन व जलूसों के दौरान निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को किए जाने वाले नुकसान से संबंधित कानून बनाने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।
अभी 5-6 माह पहले सरकार द्वारा निजी व सार्वजनिक संपत्ति क्षति अध्यादेश लाकर इस बात का संकेत दिया गया था कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी Rioters द्वारा निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी वसूली Rioters से ही की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के खिलाफ Rioters द्वारा व्यापक स्तर पर सरकारी, निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। तब सरकार ने अध्यादेश लाकर Rioters से वसूली का प्रावधान किया था लेकिन अध्यादेश की अवधि सीमित (6 माह) होती है अतः सरकार अब स्थाई कानून लाकर Rioters से नुकसान की वसूली की व्यवस्था करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा विधानसभा सत्र के दौरान इसे पटल पर रखा जाएगा। उनका कहना है कि इसके लिए हर जिले में उच्च अधिकारियों का एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जहां अपील की जा सकेगी तथा ट्रिब्यूनल तीन माह में अपनी रिपोर्ट तैयार कर क्षतिपूर्ति दिलाने का काम करेगा। जिससे 3 माह के अंदर ही निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का हर्जाना नुकसान करने वाले से वसूल कर पीड़ित पक्ष जिसका नुकसान हुआ है उसे दिलाया जाएगा।

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